जाति प्रमाण पत्र
कोई भी भारतीय नागरिक जो विशेष राज्य का स्थायी निवासी है, राज्य में जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। जाति प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जैसे पिछड़े समुदाय से संबंधित हैं। आय प्रमाण पत्र एक ओबीसी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्योंकि यह परिवार की वार्षिक आय के आधार पर जारी किया गया है। दोनों प्रमाण पत्र क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट / तहसीलदार द्वारा जारी किए जाएंगे। आय / जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित तहसीलदार के पास जाना होगा और निर्धारित आवेदन पत्र जमा करना होगा।
पर जाएँ: http://edistrict.uk.gov.in/Certificate.aspx
हरिद्वार
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